01 जून से पानी की छोटी प्लास्टिक बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध



डेली पोस्ट, ब्यूरो:- 

हिमाचल प्रदेश में रविवार यानि 1 जून से पानी की छोटी प्लास्टिक बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। इसके तहत पॉलीथीन टेरेफ्थैलेट (पीईटी) विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की पानी की बोतलों का प्रयोग नहीं हो पाएगा। सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सरकार के अन्य संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों के साथ-साथ हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटलों और निजी होटलों में पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यह आदेश राज्य में प्रभावी हो गए हैं। ऐसे में अब यदि कोई इन बोतलों का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 500 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है।

इन आदेशों के बाद अब सभी निजी व सरकारी कार्यक्रमों में छोटी बोतलों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। राज्य में यह निर्णय हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 की धारा-3-क की उपधारा-(1) और हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा नियंत्रण संशोधन अधिनियम-2023 की धारा-2 के तहत प्रदेश में प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुक्सान के दृष्टिगत लिया गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि पहली जून से सभी सरकारी कार्यक्रमों व होटलों में पॉलीथीन टेरेफ्थैलेट (पीईटी) विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की पानी की छोटी बोतलों के प्रयोग पर प्रतिबंध होगा। याद रहे सरकार ने टैक्सियों, सार्वजनिक व निजी परिवहन में गारबेज बिन रखने को अनिवार्य पहले से ही बना दिया है।

यह विभाग कार्रवाई करने के लिए अधिकृत
सरकार ने इन आदेशों को नहीं मानने पर कई सरकारी विभागों को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। इसमें राजस्व, पुलिस, शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य, राज्य कर एवं आबकारी विभाग, वन, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन, पर्यटन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, भाषा एवं संस्कृति विभाग व उद्योग विभाग शामिल हैं। इन विभागों के अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर सकेंगे।

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