पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को सुनाई बीस वर्ष कठोर कारावास व ₹10000 जुर्माने की सज़ा,

 

डेली पोस्ट, रामपुर बुशहर:- गुरुवार को को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO COURT) किन्नौर स्थित रामपुर ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी रोशन लाल पुत्र स्वर्गीय मनोहर लाल गाँव डोबाथाना डाकघर शिवान तहसील कुमारसैन जिला शिमला हि. प्र. व उम्र 35 साल को पोक्सो अधिनियम की धारा 06 के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास और 10,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।



फैसले की जानकारी देते हुये उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि पीड़िता जिसकी उम्र 14 वर्ष थी जो दिनांक 23-11-2024 को अपने गांव मे एक शादी समारोह मे गई थी जहाँ पर आरोपी ने इसे अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया और वहां पर पीडिता के साथ आरोपी ने 3-4 बार जबरदस्ती गलत काम किया और अगले दिन सुबह 5 बजे आरोपी ने पीड़िता को अपनी गाड़ी में बैठाकर इसके घर के पीछे छोड़ दिया तथा आरोपी ने पिड़िता को धमकी दी कि इस बारे में अगर किसी को बतलाया तो ठीक नहीं होगा। जिस पर यह काफी डरी हुई थी जो घर पहुंचते ही पीड़िता ने इस घटना बारा अपनी माता को बताया जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच अमल में लाई।

अदालत ने कुल 17 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किये। पीड़िता के ब्यान व अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप - जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने की

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